इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एस विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल राहुल गांधी के आय से अधिक संपत्ति के मामले में ने एक सुनवाई करते हुए सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) समेत केंद्र सरकार की कई एजेंसियों से अगली तारीख तक जवाब तलब किया है। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई के लिए के 20 जुलाई की तारीख नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया। याचिकाकर्ता ने मामले में केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को भी पक्षकार बनाए जाने का प्रार्थनापत्र दाखिल किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए इन्हें पक्षकार बनाने का आदेश किया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले में जांच संबंधी जवाब अगली तारीख तक जमा कर दिया जाएगा । वहीं ईडी ने भी कहा कि शिकायत मिलने के बाद आरोपों का परीक्षण किया जा रहा है और उसकी प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में अगली सुनवाई में दाखिल कर दी जाएगी।
न्यायालय ने कहा कि यदि शिकायत प्राप्त हो चुकी है तो संबंधित एजेंसियां कानून के अनुसार आरोपों का सत्यापन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। मामले में एसएफआईओ की ओर से भी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए सभी पक्षों को निर्धारित समयावधि में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए याचिका की पूरी पत्रावली और अन्य दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है।
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